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मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी को जमानत


वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए। हांलांकि इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं मिली।

गौरतलब है कि मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा तो सशर्त जमानत दे दी

गौरतलब है कि सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में सीरियल धमाके हुए थे। इन धमाकों में 7 लोग मारे गए और सैकडो घायल हो गए थे। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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