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राजस्थान में कोविड-19 के विकराल रूप को देखते हुए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी किये गए आवश्यक दिशा निर्देश, जिन्हें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, रिपोर्ट – जगदीश जी तेली

डूंगरपुर, 15 अप्रैल 2021 : प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार ने आदेश जारी कर राज्य में कोविड-19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए राजस्थान राज्य में गाइडलाईन्स जारी की गई है।

स्थानीय प्रतिबधः-
जारी आदेश के अनुसार राज्य के समस्त क्षेत्रों में सायं 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा।

सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 05.00 बजे बंद कर दिये जाये ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 06.00 बजे तक अपने घर पहुँच जायें।

जारी आदेश के अनुसार समस्त राजकीय कार्यालयों (कोविड) मेनेजमेट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर, कंट्रोल रूम को छोडकर) सायं 04.00 बजे तक खुले रहेंगे।

समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया गया है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालय समय को इस अनुरूप परिवर्तित करें।

रात्रिकालीन कर्फ्यू पर यह लागू नहीं होगाः-

जारी आदेश के अनुसार वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो,

आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एंव आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन ओर एयरपोर्ट से आने, जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति एवं सरकार द्वारा अनुमत पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

पहचान-पत्र, निमंत्रण पत्र, यात्रा टिकट पर्याप्त होंगे।

जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं, संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा ओर यदि कोई संस्था, संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था, संगठन के परिसर को सील किया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी आदेश 03 अप्रैल को गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा कोविड दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी।

शिक्षण संस्थानः-
जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के संबंध में निर्णय लिया गया है।

समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगेः-

जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं को सीधे ही 9वीं, 10वीं, एवं 12वीं कक्षा में प्रमोट करने की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के नोटिफिकेशन 14 अप्रैल द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है।

इसी अनुरूप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आरबीएसई) द्वारा वर्तमान में चल रही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं आगे होने वाली लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा।

इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

जारी आदेश के अनुसार मेडिकल व नर्सिग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत रहेगा, ऑनलाइन, डिस्टेंसक लर्निग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।

समारोह आयोजनः-
जारी आदेश के अनुसार समस्त निजी आयोजन यथा विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त दिशा-निर्देश 16 अप्रैल से 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार आयोजनकर्ता द्वारा विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह के संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल के जरिए से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी।

कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ‘‘नो मास्क नो एंट्री‘‘ की सख्ती से पालना की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रवेश एवं निकास के बिन्दूओं पर थर्मल, स्क्रेनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजेशन के प्रावधान किये जायेंगे।

सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दू जैसे रेलिंग्स, डोर, हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज किया जाएगा।

विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोंग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

यदि कोई मैरिज गार्डन, स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो, उसको एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार अन्त्येष्टि, अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानोें के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों, मेलों की अनुमति नहीं होगी।

जारी आदेश के अनुसार पूजा-अर्चना इबादत आदि घर पर रहकर ही की जायें। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना इबादत आदि जारी रहेगी।

जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जायेंगे। स्वीमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट, क्लब्स के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

जारी आदेश के अनुसार समस्त रेस्टोरेन्ट, क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी

इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑलटरनेट (एक छोडकर एक) रूप से बैठाया जाएगा।

रेस्टोरेन्ट, क्लब्ज में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, परन्तु रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी रात्रि 08.00 बजे तक अनुमत होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा अपने इनहाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।

कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार:-
जारी आदेश के अनुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथो को बार-बार धोना और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारण उपाय है।

इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जायें।

जारी आदेश के अनुसार भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जायें। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जायें।

कोविड-19 के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा करने के निर्देशः-
जारी आदेश के अनुसार समस्त जिलो एवं समस्त क्षेत्रों के लिए समान्य सुरक्षा करने के निर्देश लागू रहेंगे।

कार्यस्थलो में आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, फायर, एंबुलेंस एवं अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेंसी के अलावा समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, वे कार्यालय में उपस्थिति 50 प्रतिशत ही अनुमत होगी एवं शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) करेंगे। वर्क फ्रॉॅम होम कार्मिकों की सेवा एंट्री कोविड टीम एक्ट के रूप में भी ली जा सकती है।

घर से कार्य डब्ल्यूएफएच जहां तक सम्भव हो ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायें।

जारी आदेश के अनुसार कार्य स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।

कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम से कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, उसके अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित होनी चाहिए।

जारी आदेश के अनुसार राज्य में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय किया जा रहा है।

ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जायें।

जारी आदेश के अनुसार जांच एवं स्वच्छता सभी प्रवेश और निकास बिन्दूओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्क्रेनिंग्र, हैण्डवॉश और सेनिटाईजेशन का प्रबंध किया जायें।

बार-बार सेनिटाईजेशन करना सम्पूर्ण कार्य स्थलों आम सुविधाओं ओर मानव सम्पर्क में आने वाली सभी बिन्दूओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सेनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार सामाजिक दूरी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त, दूरी, पारियों के बदलने के बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा।

दुकानेः-
जारी आदेश के अनुसार दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ जैसे कि जिन किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा।

दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

यदि कोई दुकानदार ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा।

दुकानदान स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। राशन की दुकानों पर लगी पोस मशीन को सेनेटाईज करवाया जाए तथा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों मेंः-
जारी आदेश के अनुसार मुंह को ढकना, सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो मास्क नो मूवमेंट‘‘ की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी।

सामाजिक दूरी सार्वजनिक स्थानोंनों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (‘‘ 2 गज की दूरी‘‘) बनाए रखेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्व है और जुर्माने से दण्डनीय है।

सार्वजनिक स्थनों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्व है ओर जुर्माने से दण्डनीय है।

जारी आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें, सेनेटाईजर का उपयोग करें।

व्यक्तियों के आवागमन/परिवहनः
जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधों के साथ चालू रहेगा ऑटो रिक्शा चालक दो सवारी केवल, टैक्सी (चौपहिया) चालक आरटीओ के अनुसार वाहन की क्षमता का 50 प्रतिशत एवं बस बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही अनुमत होगा, इस हेतु बैठक व्यवस्था एक छोडकर एक रूप में रखा जाए।

साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खडे होकर यात्रा न करें।

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक यात्रा के बाद सभी वाहनों को सेनेटाईज किया जाएगा। निजी वाहन-सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।

वस्तुओं के अन्तर्राज्जीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ऐसे आवागमन के लिए पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
जारी आदेश के अनुसार सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन-यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एंव छूने के बिन्दूओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तो की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओलाध्उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
जारी आदेश के अनुसार यात्री टेªन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा नियमित किया जाना निरंतर जारी रहेगा।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आवागमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई यात्री आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहंुचनेे पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।

इस संबंध मंे कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-
जारी आदेश के अनुसार राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम आरटीपीसीआर जांच की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार समस्त जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चौक पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।

बॉर्डर चेक पोस्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जायें।

जारी आदेश के अनुसार महाप्रबंधक उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेल्वे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी।
उपरोक्त आदेशों के साथ परामर्श जारी किये जाते हैः-

जारी आदेश के अनुसार कुछ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में व्यापारिक संगठनों से सहमति कर बाजारों में साप्ताहिक अवकाश की कार्यवाही कराई गई है|

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेेट तथा पुलिस अधीक्षक अपने जिलो में लोगों, व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर इस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

जारी आदेश के अनुसार राजस्थान के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरो से बाहर न निकले जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो एवं कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथो को बार-बार सेनेटाईज करना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।

जारी आदेश के अनुसार भेद्य व्यक्तियों जैसे (60 वर्ष ओर उससे अधिक आयु के व्यक्ति पुराने रोगों एवं सःरूगणता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही ओर यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बेहतर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है।

घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

जारी आदेश के अनुसार समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं, उद्योग जगत, व्यापार मण्डल और कर्मचारी संगठनों से भी विनम्र आग्रह है कि इस कोविड संक्रमण को देखते हुए सकारात्मक दृष्टि से सहयोग करें ओर अपने स्तर पर ब्वअपक ।चचतवचतपंजम ठमींअपवनत हेतु अपील करें।

गाईडलाईन्स की सख्त अनुपालनाः-

जारी आदेश के अनुसार उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो उसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दण्डनीय है।

क्रियान्वयन मशीनरीः-
जारी आदेश के अनुसार नगर निकाय विभाग द्वारा जिले में स्थापित सभी कन्टेन्मेंट जोन में निरंतर सेनेटाईजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

पूर्व में जारी गाईडलाईन्स द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय डूंगरपुर

रिपोर्ट : राजस्थान ब्यूरो, जगदीश तेली

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