
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से भी उपकर पहुंच चुका है। इसको लेकर एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर क्या कार्रवाई कर रही है ये साफ करे।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को प्रदूषण के मामले में जल्द से जल्द आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है। वहीं एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली सरकार 13 नवंबर से ऑड ईवन का तीसरा चरण चालू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू कर सकती है।
यह ऑड इवन का तीसरा चरण होगा। ज्ञातव्य है कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा था कि ऑड ईवन फिर से चाले करने पर विचार करे। वहीं एनजीटी ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पडोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सभी पक्षों के लिए ये शर्मनाक है कि आप आने वाली पीढी को क्या दे रहे हो। एनजीटी ने कहा कि राजधानी में खुलेआम निर्माण कार्य हो रहे हैं लेकिन आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं।
एनजीटी ने आदेश देते हुए सभी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने कहा कि अभी तक प्रदूषण को रोकने में सभी पक्ष फेल रहे हैं, प्रदूषण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। एनजीटी ने कहा कि आर्टिकल 21 और 48 के तहत नागरिक का अधिकार है कि उसे सांस लेने के लिए साफ वातावरण मुहैया कराया जाए। एनजीटी ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टविटी ना हो।
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