अनुच्छेद 35 ए को लेकर हो रहे हौ हल्ला पर राजनाथ सिंह ने विराम लगा दिया है उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और ना ही वहां से कुछ हटाया जा रहा है।
उस वजह से कश्मीर में लगभग सभी नेताओं ने इस बात का स्वागत किया है।
श्रीनगर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोमवार को अनुच्छेद 35 ए पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आश्वासन का स्वागत करते हुए संवैधानिक प्रावधान के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए सरकार से कहा। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के निवासियों को एक विशेष दर्जा देता है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35 ए के मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं करेगी जो कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ होगा, इस पर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘‘यह केंद्रीय गृह मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान है। उनका आश्वासन 35-ए के खिलाफ उठ रही आवाजों को बंद करने में मदद करेगा।’’
एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘‘अब केंद्र सरकार को 35-ए के बचाव में सर्वोच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहिए। यह इस आश्वासन को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है।’’