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Bulandshahr Crime News: पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया ₹25 हजार का जुर्माना

Bulandshshr Crime News | Bureau Report Lokendra Raj Singh | Khabar 24 Express | Bulandshahr UP



बुलंदशहर में वर्ष 2020 में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सुनील कुमार को आजीवन कारावास और ₹25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद फैसला आया।

वर्ष 2020 में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में बुलंदशहर की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रिसाल, निवासी गांव गंगेरुआ, थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलंदशहर ने वर्ष 2020 में अपनी पत्नी ललीता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में 13 अक्टूबर 2020 को थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया। मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ी।

शनिवार, 4 जुलाई 2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2), बुलंदशहर की अदालत ने अभियुक्त सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा ₹25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत न्यायालयीन पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस फैसले को उसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।


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