
Crime Report | Lokendra Raj Singh | Bulandshahr, UP : फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC-03) बुलंदशहर ने 2014 के अपहरण मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुलंदशहर पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद आया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2014 का है। जिन चार दोषियों को सजा सुनाई गई, उनके नाम हैं—
- दीपक त्यागी (निवासी खड़खड़ी, हापुड़)
- गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र (निवासी पवला, पिलखुवा)
- श्रीमती रिंकू (निवासी पवला, पिलखुवा)
- मनोज कुमार शर्मा (निवासी बजरंगपुरी कला, पिलखुवा)
इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने औरंगाबाद थाना क्षेत्र के निवासी अशोक कुमार का अपहरण किया और फिरौती की मांग की।
इस संबंध में 3 अक्टूबर 2014 को थाना औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था।
जांच और कोर्ट की कार्यवाही
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 25 दिसंबर 2014 को चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
सुनवाई एडीजे/एफटीसी-03 न्यायाधीश शिवानंद की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनकी गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका साबित हुई।
कठोर सजा क्यों?
अदालत ने कहा कि अपहरण जैसा अपराध समाज में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ाता है। इसलिए दोषियों को कठोर सजा मिलनी आवश्यक है।
अदालत ने सभी चार दोषियों को—
- आजीवन कारावास
- 10,000 रुपये का अर्थदंड
की सजा सुनाई।
बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता
तेजतर्रार जांच और मजबूत पैरवी की बदौलत यह मामला जल्दी निपटा। पुलिस और अभियोजन टीम के काम की सराहना की जा रही है।
Crime Report | Lokendra Raj Singh | Bulandshahr, UP
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