Bureau Report | Akash Dhake | Mumbai : महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 से पहले कराए जाएं।
राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि आगे कोई समय बढ़ाया नहीं जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अंतिम समय सीमा तय कर दी है। अदालत ने कहा है कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

साथ ही, अदालत ने राज्य चुनाव आयोग की उस लापरवाही पर नाराजगी जताई है, जिसमें वह समय पर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं।
अगर चुनाव कराने में कोई अतिरिक्त लॉजिस्टिक मदद चाहिए, तो राज्य चुनाव आयोग को 31 अक्टूबर, 2025 तक अदालत से संपर्क करना होगा। उसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन कार्य को भी 31 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि इसे चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम की कमी, स्कूलों की उपलब्धता और कर्मचारियों की कमी जैसे बहाने दिए थे, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये केवल प्रशासनिक लापरवाही के संकेत हैं।
पीठ ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 में होंगी, इसलिए चुनाव में देरी का कोई आधार नहीं है। अदालत ने आयोग को निर्देशों का पालन करने के लिए जल्द कार्रवाई करने को कहा।
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