संभल से आई ये खबर अब पूरे यूपी के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जिस जज ने पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, आज वही जज संभल से हटा दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद इलाके से जुड़ा हिंसा और कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला लंबे समय से चर्चा में है। इसी केस में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया था।
उन्होंने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, थाना प्रभारी अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था और सात दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। यह आदेश नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी यामीन की शिकायत पर दिया गया था।
परिवार का कहना है कि पुलिस ने घटना के बाद FIR दर्ज करने के बजाय घायल युवक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया, जिसके चलते डर और दबाव में आलम का इलाज छुपकर मेरठ में कराया गया।
मामला जब अदालत पहुंचा तो CJM कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और FIR दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया। लेकिन इसके बाद संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बयान दिया कि इस आदेश को चुनौती दी जाएगी और FIR दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है।
इस तबादले के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या संभल में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है और क्या यह मामला कोर्ट बनाम पुलिस के टकराव की शक्ल ले चुका है। हालांकि प्रशासन इसे नियमित तबादला बता रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर रही हैं।
फिलहाल संभल का यह मामला खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ पुलिस अपील की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि कानून की जीत होती है या फिर यह मामला सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है।
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