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उन्नाव दुष्कर्म मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले को पीड़िता के लिए बड़ी राहत और सेंगर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
इससे पहले पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने सेंगर की सजा के खिलाफ दायर अपील में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी थी। पीड़िता का कहना है कि जांच और मुकदमे के दौरान उसकी उम्र से जुड़े जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और अब वही दस्तावेज अपील में भी आधार बनाए जा रहे हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला अंतिम चरण में है। अदालत ने पीड़िता की याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है और 31 जनवरी तक संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई और सेंगर को भी इस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किया था, जिसे बाद में Supreme Court ने 29 दिसंबर 2025 को स्थगित कर दिया था।
कुलदीप सेंगर से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में अदालत का रुख बेहद अहम रहने वाला है। क्या पीड़िता को पूरी न्यायिक राहत मिलेगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है।
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