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Supreme Court का बड़ा झटका: कुलदीप सिंह सेंगर को राहत नहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Crime News | Bureau Report Zishan Alam | Unnao News | Khabar 24 Express

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है।

जिस फैसले पर सवाल उठ रहे थे, जिस फैसले ने इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर दिया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि दोषियों के लिए कानून नरम नहीं होगा।

आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और कहा है कि इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।

यह सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशभर में सवाल उठे थे कि क्या एक दुष्कर्म के दोषी को इतनी आसानी से राहत मिल सकती है?

इसी बीच उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर अपना दर्द और डर सार्वजनिक किया।
पीड़िता की मां ने कहा कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।


पीड़िता ने साफ कहा कि वह बिना किसी डर के अपनी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे सुरक्षा की जरूरत है।

पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उसे ऐसी सुरक्षा दी जाए, जिससे वह निडर होकर इंसाफ की लड़ाई लड़ सके।

आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं है, यह उस भरोसे की वापसी है, जो पीड़ितों को न्याय व्यवस्था पर होना चाहिए।

अब सवाल सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश में दोषियों के लिए कोई सहानुभूति होनी चाहिए? या फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए?

फैसला आने तक देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।

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