
सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म पद्मावत की रिलीज़ रोकने और फ़िल्म पर बैन लगाने जैसी किसी भी याचिका को सुनने से मना कर दिया है। कानून व्यवस्था के सवाल पर सुप्रीमकोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट के मुताबिक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए।
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार फ़िल्म की रिलीज रोकने के लिए सुप्रीमकोर्ट गयीं थी। और फ़िल्म पर बैन लगाने के लिए वाकायदा याचिका भी डाली गयी। याचिका में सरकारों की तरफ से कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला भी दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सिरे से नकार दिया है।
बात दें कि लंबे समय से विवादों में रही फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाली मांगों को खारिज करते हुए आदेश दिए कि इसे बिना किसी रोक के पूरे देश में रिलीज किया जाए। कोर्ट ने राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म ‘पद्मावत’ को पूरे देश में रिलीज करने के आदेश में संशोधन की गुहार लगाई थी। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
बता दें कि 25 जनवरी को ‘पद्मावत’ रिलीज होने वाली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी याचिकाओं में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उन्हें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अधिकार है। दोनों सरकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।
18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा द्वारा ‘पद्मावत’ पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था। वहीं करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिल्म के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समुदायों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
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