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मुम्बई बम धमाकों में कोर्ट का फैसला आया अबु सलेम समेत 5 आतंकवादियों को टाडा कोर्ट ने ठहराया दोषी 1 को किया बरी

 

 

 
मुम्बई को दहला देने वाले 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट पर सुनवाई करने वाली विशेष टाडा अदालत आज यानि शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाना शुरु कर दिया है। 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था। अबु सलेम, मुस्तफा डोसा समेत 7 आरोपी मुंबई के टाडा कोर्ट पहुंच गए हैं।

आपको बता दें कि इन सीरियल ब्लास्ट में 257 बेक़सूर लोग मारे गए थे और यहीं से आतंकवाद की बड़े स्तर पर भारत में शुरुआत हुई थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया है, जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंंबई में लाना शामिल हैं।

 

 

 

 
जज ने ये भी कहा कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। दरअसल, 2012 में शुरू हुई सुनवाई में इन 7 आरोपियों पर 64 मुकदमा चलाए गए थे, जबकि 48 में बचाव पक्ष भी अदालत में पेश हुए। दरअसल, 12 मार्च 1993 मुंबई में अलग जगहों पर 12 बम दागे गए थे, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 अन्य लोग घायल हुए। इसके अलावा हमले में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हुयी था। बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम और मुस्तफा डोसा पुलिस वैन से विशेष टाडा अदालत पहुंच चुका है।

इसके अलावा इस केस से संबंधित 1,50,000 दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें पहले के मुकदमे का फैसला भी शामिल है। न्यायाधीश जी ए सानाप ने 2012 में मुकदमा चलाया था उनके बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान सात आरोपियों में से हरेक से 14998 सवाल पूछे थे। इस हमले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल, रिया सिद्दकी, ताहिर मर्चैन्ट और अब्दुल क्यूम धमाकों की साजिश रचने के मुख्य अभियुक्त हैं।


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