डूंगरपुर,राजस्थान
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने डंूगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन स्वास्थ्य का खतरा लगातार बना होने से बचाव के लिये धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसम्बर को रात्रि 11 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकठटा होेने पर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासन सचिव गृह के निर्देशों की अनुपालना में शनिवार को प्रातः 11 बजे से 20 दिसम्बर 2020 रात्रि 11 बजे तक के लिये निषेधाज्ञा जिले में प्रभावी रहेगी।
इसके तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होगे।
सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनायें रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 100 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे।
इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाता है।
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करते एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा.
यह आदेश 21 नवम्बर शनिवार को प्रातः 11 बजे से लागू होकर 20 दिसम्बर रात्रि 11 बजे तक डंूगरपुर जिले में प्रभावी रहेगा।
राजस्थान ब्यूरो जगदीश तेली
डुंगरपुर,राजस्थान