केंद्र सरकार ने कॉन्डम के एड को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अब किसी भी वक़्त इस प्रकार के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। इनके लिए समय सीमा तय की गयी है। अब इस प्रकार के विज्ञापन रात 10बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिख पाएंगे। अगर इस एडवाइजरी का उलंघन हुआ तो चैनल और विज्ञापनदाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि पहले इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी समय दिख जाते थे। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मुताबिक कंडोम के विज्ञापनों का टेलीकास्ट दिन में नहीं रात को ही किए जाएगे। एडवाइजरी में स्मृति ईरानी के नेतृत्व वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं। ताकी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निहित प्रावधानों का सख्त पालन करते हुए ऐसे कंटेट को बच्चों तक पहुंचे जाने से रोका जा सके।
मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में लिखा गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ चैनल कई बार कंडोम का विज्ञापन चलाते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इस बाबत टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, 1994 पर ध्यान देना चाहिए, जिसके नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हो, उन्हें ना चलाया जाए। वहीं नियम 7 (8) कहता है कि विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, डरावना या अपमानजनक विषय या वर्णन नहीं होना चाहिए।
इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सभी टीवी चैनलों को ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कंडोम विज्ञापन जो एक विशेष आयु वर्ग के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए अनुचित है उसे टेलीकास्ट ना करें। ऐसे विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाने चाहिए। ये सरकारी एडवाइजरी तब आई, जब इस महीने की शुरुआत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने मंत्रालय को ऐसे विज्ञापनों और उनके समय को लेकर एक्शन लेने की मांग की थी।