
ऑड-ईवन को एनजीटी ने भले ही हरि झंडी दिखा दी हो लेकिन अपनी कड़ी शर्तों के साथ। इस बार जो शर्ते हैं वो दिल्ली वालों की मुसीबतों को और बढ़ाने वाली हैं।
पहले 2 चरण के सम-विषम के फार्मूले में वीवीआईपी, महिलाओं और बाइक्स को छूट दी जाती रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सम-विषम का फार्मूला सबके लिए समान होगा। खाली सीएनजी और एम्बुलेंस वाले वाहन इस छूट के दायरे में रहेंगे।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ एनजीटी ने नोटिस दिया था और सरकार से इस पर जबाव भी मांगा था जिस पर दिल्ली सरकार ने एनजीटी को अपना जबाव दिया और एनजीटी को संतुष्ट किया। एनजीटी दिल्ली सरकार के जबाव से सहमत तो हुआ लेकिन अपनी शर्तों के साथ। एनजीटी ने इमरजेंसी वाहन जैसे- एंबुलेंस आदि को छोड़कर सभी को छूट से बाहर कर दिया है। यानी अब दोपहिया वाहन, महिला ड्राइवर वाली गाड़ी, वीआईपी, बच्चों वाली कार आदि सभी को छूट से बाहर कर दिया है। यानी अब किसी भी संस्था, व्यक्ति या वीआईपी किसी को भी इस स्कीम के तहत छूट नहीं मिलेगी।
एनजीटी के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने आज दोपहर में इमरजेंसी बुलाई है। बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के कड़े आदेश के बाद अब सरकार गफलत में है कि आखिर दोपहिया वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे में लाने पर आखिर इस नियम को लागू कैसे करवाया जाएगा। उसी को लेकर सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है।
एनजीटी ने ये भी निर्देश दिया है कि अगर भविष्य में भी कभी पीएम 2.5 का लेवल 500 के पार और पीएम 10 का लेवल 300 के पार पहुंच जाए तो 48 घंटे तक स्थिति का जायजा लेने के बाद अपने आप ऑड-ईवन स्कीम लागू हो जाएगी। बता दें कि इस बार इस प्रदूषण का स्तर उपर बताए गए पैमाने से ज्यादा है इसी वजह से एनजीटी ने ऑड-ईवन को लागू करने की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को पार्किंग फीस को चार गुना किए जाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
किस तारीख को कौन सी गाड़ी चलेगी, यह तारीख के नंबर पर तय करेगा। विषम तारीख यानी 13, 15, 17 को विषम नंबर के ही वाहन चलेंगे। इसी तरह सम तारीख यानी 14, 16 नवंबर को वही वाहन चलेंगे जिसके आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा। जीरो को सम नंबर माना जाएगा। पहले दिन 13 नवंबर को सिर्फ विषम नंबर वाले वाहन चलेंगे।
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