सोनीपत में हुए बम ब्लास्ट मामले में आतंकी टुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सोनीपत कोर्ट ने 1996 में हुए सोनीपत ब्लास्ट मामले में सुनवाई करते हुए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आज टुंडा को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने टुुंडा को आदेश दिया है कि वह सभी पीडितों को 50-50 हजार रुपये दे।
ज्ञातव्य है कि सोनीपत में 28 दिसंबर 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इन बम धमाकों में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सज्जन सिंह निवासी इंदिरा कॉलोनी के बयानो के आधार पर मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकी करीम टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से 2013 में गिरफ्तार किया था।
ज्ञातव्य है कि सैयद अब्दुल करीम टुंडा आतंकी संगठन लश्कर ए तैएबा का संदिग्ध आतंकी है। करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला है। करीम टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए हमलों का आरोपी है। इन हमलों में करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 400 से अधिक लोग घायल हुए।