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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन! ‘कम्फर्ट’ और ‘स्लीप वेल’ मच्छर अगरबत्ती पर बैन, सख्त चेतावनी

Maharashtra Breaking News | Crime Story | Bureau Report Akash Dhake | Khabar 24 Express


महाराष्ट्र में मच्छर भगाने के नाम पर बिक रही कुछ अगरबत्तियां अब विवादों में घिर गई हैं। राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘कम्फर्ट’ और ‘स्लीप वेल’ ब्रांड की मच्छर अगरबत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि इन उत्पादों में ऐसे रसायनों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें अगरबत्ती के रूप में उपयोग की मंजूरी नहीं है। अब राज्यभर में छापेमारी, जब्ती और कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं।

दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, और इससे आम लोगों की सेहत पर कितना खतरा है आइए समझते हैं विस्तार से।

Maharashtra सरकार ने राज्यभर में बिना मंजूरी वाले रसायनों से बनी मच्छर अगरबत्तियों के खिलाफ व्यापक प्रवर्तन अभियान शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। खास तौर पर ‘कम्फर्ट’ और ‘स्लीप वेल’ ब्रांड की अगरबत्तियों को निशाने पर लिया गया है।

जांच और प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया गया कि इन उत्पादों में डाइमेफ्लुथ्रिन और मेपरफ्लुथ्रिन जैसे कीटनाशक रसायनों का उपयोग किया गया है। ये रसायन मच्छर नियंत्रण के कुछ अन्य उत्पादों में स्वीकृत हो सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती के रूप में इनके इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि बिना नियामक स्वीकृति के इस तरह के रसायनों का धुएं के जरिए इस्तेमाल मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

महाराष्ट्र के कृषि निदेशक ने सभी संयुक्त कृषि निदेशकों और कीटनाशक निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 के तहत तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।

राज्यभर में छापेमारी की जाएगी, अवैध स्टॉक जब्त किए जाएंगे और दोषी निर्माताओं, वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सरकार ने साफ कर दिया है कि हर क्षेत्रीय अधिकारी अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे कृषि आयुक्तालय को सौंपेगा, ताकि पूरे राज्य में एक समान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। बताया जा रहा है कि मुंबई में ‘कम्फर्ट’ ब्रांड के खिलाफ पहले की गई प्रवर्तन गतिविधियों के बाद अब इस अभियान को पूरे महाराष्ट्र में विस्तार दिया गया है।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की गई जांच में यह भी सामने आया कि ये उत्पाद बिना स्पष्ट नियामक मंजूरी के बाजार में बेचे जा रहे थे। इससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन रही थी, क्योंकि आम लोग यह मानकर खरीदारी करते हैं कि बाजार में उपलब्ध हर उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित और अधिकृत है।

होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि अवैध और बिना मंजूरी वाले रसायनों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उनका मानना है कि यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं के हित में है, जो अनजाने में ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं।

सरकार और विशेषज्ञों ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे ऐसे अवैध उत्पादों का स्टॉक तुरंत हटाएं और बिक्री बंद करें। वहीं उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल वैध CIBRC पंजीकरण संख्या वाले मच्छर भगाने वाले उत्पाद ही खरीदें। बिना मंजूरी वाले रसायनों का धुआं फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तो अगर आपके घर में भी मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, तो सतर्क हो जाइए। खरीदने से पहले पंजीकरण और मंजूरी जरूर जांच लें, क्योंकि आपकी और आपके परिवार की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है।

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