
तीन नए कृषि कानूनों व किसान आंदोलन के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने जहां केंद्र सरकार को फटकारा वहीं किसानों से भी पूछा कि क्या वे रास्ता छोड़ने का तैयार हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा कि हमें पता नहीं है कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सरकार से कहा, ‘अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। हम इनके अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं, क्या किसान रास्ता छोड़ेंगे।’
किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता व न्यायमूर्ति एस. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ति वी. सुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से स्पष्ट कहा कि तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्सों पर ही रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, यह काफी नाजुक स्थिति है। हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा हैं।
अब इस अहम फैसले से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है उसे आपको बताते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस आंदोलन पर हम सरकार से काफी निराश हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े किए और पूछा कि आंदोलन में अगर कल कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा?
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की भी पेशकश की है, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार का रवैया कानूनों को वापस लेने का नहीं है, इसीलिए वो कमेटी के सामने भी इन्हें रद्द करने की बात नहीं करेगी।पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन बाद में साफ हुआ कि इस मामले पर फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। बल्कि उन याचिकाओं पर फैसला आएगा, जिनमें कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है।
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