
डूंगरपुर, राजस्थान
गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कृष्णपाल सिंह चौहान ने आदेश जारी कर 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिये गाईडलाईन जारी की गई है।
लॉकडाउन कन्टेन्मेन्ट जोन्स, कर्फ्यू क्षेत्र तक सीमित
जारी आदेश के अनुसार कन्टेन्मेन्ट जोन्स में 30 नवम्बर तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी रूप से तोडने के उद्देश्य से कन्टेन्मेन्ट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर नोटिफाई किया जाएगा। कन्टेन्मेन्ट जोन में कडे प्रतिबंध उपायो की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होगी। कन्टेन्मेन्ट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये इन जोन्स के अंदर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेंसिंग, घर-घर निगरानी तथा आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लाई जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा इन कन्टेन्मेन्ट जोन्स को वैब साईट पर नोटिफाई किया जाएगा और सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साज्ञा की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªेट द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला, उपखण्ड, शहर ग्राम स्तर पर) भारत सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जाएगा।
कन्टेन्मेन्ट जोन्स में किसी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी
इस अवधि के दौरान कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में, निम्न के अलावा सभी गतिविधियां अनुमत होगी
जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के लिये एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिये सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 16 नवम्बर तक बंद रहेंगे।
निम्नाकित गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगीः
जारी आदेश के अनुसार ऑनलाईन, डिस्टेंस लार्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाईन अध्यापन, टेलीकाउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यो के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैणिक स्टॉफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। केवल कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तके विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता, अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना आवश्यक होेगी।
जारी आदेश के अनुसार इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में चरणबद्व तरीके से निर्णय लेगी। यह निर्णय संबंधित विद्यालय, संस्था प्रबंधन के साथ विचार विमर्श एवं उनके द्वारा स्थिति के स्वयं के आकलन के आधार पर एवं शर्तो के अध्यधीन होगा। ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन के माध्यम को वरीयता दी जाएगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार जहा विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन क्लॉसेज चलाई जा रहीं है, और जहा कुछ विद्यार्थी भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होने की बजाय ऑनलाईन क्लॉसेज की उपस्थिति को प्राथमिकता देते है तो, उन्हें इसके लिये अनुमति प्रदान की जायें। विद्यार्थी केवल माता-पिता की लिखित सहमति के आधार पर विद्यालयों, संस्था को अटेंड कर सकेंगे। छात्रों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा और पूर्णतः माता-पिता की सहमति पर आधरित होगी।
जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार विद्यालय, संस्थाओं के री-ओपनिंग हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के लिये स्वयं की मानक संचालन प्रक्रिया जारी रहेगी। जिन विद्यालयों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना करनी होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल शौधार्थी एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला, प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, उनके लिये 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय वित पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं का यह समाधान करेंगे कि शौधार्थी एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के स्नात्कोतर वि़द्यार्थी जिनको प्रयोगशाला, प्रायोगिक कार्य की वास्तविक आवश्यकता है।
जारी आदेश के अनुसार अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि राज्य के विश्व विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय इत्यादि को केवल शौधार्थी एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला, प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार खोला जा सकेगा। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं।
जारी आदेश के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे़ सामूहिक आयोजन 30 नवम्बर तक अनुमत नहीं होंगे। तथापि कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में जारी रहेंगे।
विवाह संबंधी आयोजन
जारी आदेश के अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ‘‘नो मास्क नो एंट्री‘‘ की सख्ती से पालना की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दूओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगें। सामान्य सुविधाओं एवं मानक सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दू जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि की बार-बार सेनेटाईज की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
अन्त्येष्टि अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम
जारी आदेश के अनुसार अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। तथापि यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ आवेदन किया जाता है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि
जारी आदेश के अनुसार आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही अनुमत होंगे जिनकी अधिकतम सीमा 200 होगी। खुले स्थानों में मैदान, स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 250 व्यक्ति अनुमत होंगे। प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानि (2 गज की दूरी) बनायें रखेगा। आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो मास्क नो एंट्री‘‘ की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी प्रवेश एवं निकास बिन्दूओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। कुर्सियों सामान्य सुविधाओं एवं मानक सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दूओं जैसे रेलिंग्स, डोर, हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायें। उपरोक्त शर्तो में किसी का भी उल्लघंन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर अनुमत गतिविधियां
जारी आदेश के अनुसार अनुमत एवं जो नकारात्मक सूची, निषिद्व गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, वे उपरोक्त आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों, सावधानियों के साथ जारी रहेगी।
कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देशः
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी क्षेत्रों के लिये सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे।
सार्वजनिक स्थानों में
जारी आदेश के अनुसार सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लघंन दण्डनीय होगा। मुंह को ढकना सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो मास्क नो एंट्री‘‘ की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायें। सामाजिक दूरी सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानि 2 गज की दूरी बनाये रखे। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्व है और जुर्माने के साथ दण्डनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि को सेवन निषिद्व है और जुर्माने से दण्डनीय है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें, और सेनेटाईजर का उपयोग करें।
कार्य स्थलों में
जारी आदेश के अनुसार कार्य स्थलो (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिये अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की गई है। घर से कार्य जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जायें। कार्य व्यवसाय के घण्टों के अंतराल रखना कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम, व्यवसाय के घण्टों में अंतराल रखा जायें। जांच एवं स्वच्छता सभी प्रवेश औरे निकास बिन्दूओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध किया जायें।
जारी आदेश के अनुसार बार-बार सेनेटाईजेशन करना सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सर्म्प्क में आने वाले सभी बिन्दूओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित की जायें। सामाजिक दूरी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलनें में पर्याप्त अंतराल तथा लन्च ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यक से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायें। आरोग्य सेतु सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विती आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। दुकानों दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा।
भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह
जारी आदेश के अनुसार भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगणता) परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उददेश्यों के लिये ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी गई है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
व्यक्तियों के आवागमन, परिवहन पास
जारी आदेश के अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटो एवं छूने के बिन्दूओं के उपयुक्त सेनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तो की अनुपालना के अधीन बस, ट्रैक्सी, कैब, संचालक (ओला, उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। सिटी बसें (लोक परिवहन) जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी वाहन (निजी, वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृति बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाकर
जारी आदेश के अनुसार यह आदेश 01 नवम्बर 2020 को मध्यरात्रि से लागू होकर 18 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करते हुए अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे
रिपोर्ट राजस्थान ब्यूरो चीफ जगदीश तेली
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