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कोताही बरतने पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा, भू. अ. निरीक्षक को नोटिस जारी किया, पटवारी को किया निलम्बित

डुंगरपुर, राजस्थान : सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण निस्तारण में कोताही बरतने पर दो को नोटिस, एक निलम्बित

डूंगरपुर, 12 जनवरी : राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के निस्तारण में कोताही बरतने पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा, भू. अ. निरीक्षक को नोटिस जारी किया गया है वहीं पटवारी को निलम्बित किया गया है।

जिला कलक्टर सुरेश ओला ने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी परमानन्द निवासी डेडली आसीयावाब (धामोद) बिछीवाडा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को परिवाद क्रमांक 03200787490541 दर्ज कराकर निवेदन किया गया कि उसे वर्ष 2006-07 में उसे भूमि आवंटन होने के पश्चात भी अभी तक भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है। प्रकरण को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा राजेश कुमार नायक को कार्यवाही हेतु चार बार भेजा गया।

परंतु हर बार कोई कार्यवाही नही की जिससे प्रकरण स्वतः अग्रेषित होकर उच्च स्तर पर चला गया। पाँचवी बार पुनः आवंटित करने पर भी बिना परिवादी से सम्पर्क किये सिर्फ पटवारी की मिथ्या रिर्पोट के आधार पर परिवाद को रद्द कर दिया।

पटवारी के जवाब कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में केंप आयोजित होने पर इस हेतु गठित समिति द्वारा भूमि का आवंटन हो जाएगा। यही जवाब अंकित कर परिवाद रद्द कर दिया।

जांच में पाया गया कि परिवादी को दिनांक 06.फरवरी 2006 को आवंटन समिति द्वारा 2 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका था।

इस आवंटन के विरूद्व नियम 14(4) के तहत हुई अपील को भी न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2007 को निर्णित कर आवंटी को आवंटन बहाल रखा था।

इस आदेश की पालना में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामान्तरण खोला जाना था।

वर्तमान प्रकरण में पर्यवेक्षकीय लापरवाही रही है। प्रकरण की समुचित जांच करके उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी।

परिवादी द्वारा अवगत कराया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई।

बिना मौका जांच, सत्यापन एवं बिना परिवादी से प्रत्यक्ष सम्पर्क किये पटवारी के जवाब के आधार पर मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजकीय उत्तरदायित्व निर्वहन में भारी लापरवाही बरती है।

इससे ना केवल सुशासन हेतु संचालित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के उद्देश्य को क्षति पहुंची है वरन् मिथ्या जवाब प्रस्तुत कर उच्चाधिकारियों को भी भ्रमित किया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा राजेश नायक, भू0अ0 निरीक्षक बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा बाबुलाल कोटेड को नोटिस दिया गया है वहीं देवीलाल कोटेड़ पटवारी पटवार हल्का मालमाथा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट डूंगरपुर रहेगा एवं इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट, जगदीश तेली राजस्थान

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