Breaking News
BigRoz Big Roz
Home / Bollywood / सिनेमाघरों में राष्ट्रगान पर केंद्रसरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, राष्ट्रगान को सिनेमा में अनिवार्य न बनाये कोर्ट

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान पर केंद्रसरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, राष्ट्रगान को सिनेमा में अनिवार्य न बनाये कोर्ट

 

 

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने व खड़ा होने को अनिवार्य बनाने को लेकर बैकफुट पर आई सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके कहा है कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने और उस दौरान दर्शकों के खड़े होने को अनिवार्य न बनाया जाए। सरकार ने हलफनामा दायर कर यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजाने का तरीका क्या हो, इस पर अंतर गठित समिति विचार कर रही है। जब तक समिति कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक शीर्ष अदालत को 30 नवंबर, 2016 से पहले वाली स्थिति बहाल कर देनी चाहिए।

बात दें कि सरकार सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था इसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को इसको बजाने और दर्शकों के खड़े होने को अनिवार्य बना दिया था। लेकिन इसके खिलाफ लोगों की तरफ से याचिकाएं डाली गई और सबने अपनी-अपनी दलीले दीं। कुछ भाजपा नेता भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर पक्षधर नहीं दिखे थे।

गौरतलब है कि 30 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था। केंद्र सरकार का यह रुख पहले के रुख से साफ उलट है। उस वक्त सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया था। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि भारत विविधताओं का देश है और सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना देश में एकरूपता लाने का एक जरिया है।

 

गत 23 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में बदलाव के संकेत दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान न गाने और उस दौरान खड़े न होना राष्ट्रविरोधी नहीं है। किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए बाजू में पट्टा लगाकर घूमने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि ‘अगर उसे लगता है कि राष्ट्रगान के वक्त सभी व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए तो वह क्यों नहीं कानून बनाती है। क्यों नहीं वह खुद ही नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करती है। आखिरकार सरकार न्यायालय के कंधे पर रखकर गोली क्यों चलाना चाहती है।’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए जवाब पर सरकार ने कहा है कि समिति इससे संबंधित तमाम पहलुओं पर विस्तृत परीक्षण करने के बाद छह महीने में अपनी सिफारिश दे देगी।


Discover more from Khabar 24 Express Indias Leading News Network, Khabar 24 Express Live TV shows, Latest News, Breaking News in Hindi, Daily News, News Headlines

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Check Also

आरपीएफ द्वारा बडनेरा, मलकापुर, अकोला और बुरहानपुर में व्यापक जनजागरूकता अभियान

आरपीएफ द्वारा बडनेरा, मलकापुर, अकोला और बुरहानपुर में व्यापक जनजागरूकता अभियान

Leave a Reply