डूंगरपुर,राजस्थान
जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेेट कृष्णपाल सिंह चौहान ने जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगरपरिषद डंूगरपुर, समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अधिशाषी नगरपालिका सागवाड़ा को पत्र जारी कर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह (गु्रप-5) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर पहनेगा।
कोई भी दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ वो किसी भी विक्रय नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेगा। कोई भी व्यक्ति शराब का उपभोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का विक्रय नहीं करेगा।
प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नहीं बनाये रखेगा। कोई भी व्यक्ति उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी भी विभाग से संबंधित समारोह या जमाव आयोजित नहीं करेगा। और यह सुनिश्चित करने के भी जिम्मेदार होगा कि समारोह के द्वौरान सामाजिक दूरी बनाये रखी जायें । और व्यक्ति की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं हो।
दाह संस्कार या अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो व सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व जमाव का आयोजन नही करेगा।
रिपोर्ट राजस्थान ब्यूरो जगदीश तेली
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