1993 में मुम्बई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें ताहिर मर्चेंट और फिरोज़ खान को फांसी की सजा सुनाई गई है वहीं दूसरी और पुर्तगाल से शर्तों पर लाये गए अबु सलेम को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। अबु सलेम को पुर्तगाल से इन्हीं शर्तों पर लाया गया था कि उसको 25 साल से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए और ना ही फांसी दी जानी चाहिए। जिसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
इसीलिए अबु सलेम को 25 साल की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि मुम्बई सीरियल बम धमाकों का शिकार बनाने वालों की मदद करने वाले आतंकी अबू सलेम को टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और उसपर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दूसरे दोषियों में ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि करीमुल्लाह को उम्रकैद और रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
वहीं उसके साथी करीमुल्लाह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साजिश और हत्या के आरोप में दोषी पाए गए करीमुल्लाह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन्ही दोषियों में शामिल रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दूसरे दोषी ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है।
अबू सलेम पर आतंकियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद टाडा कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। इससे पहले यह तय हुआ था कि अबू सलेम को लेकर कई शर्ते तय हुई थीं, जिनमें पहला ये था कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुनाई जाएगी। साथ ही इस फैसले के बाद उसके खिलाफ किसी मामले की सुनवाई शुरू नहीं की जाएगी।
बता दें कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। इन दोषियों में से एक मुस्तफा दौसा की मौत हो चुकी है। पहले सजा सुनाने की तारीख 22 जून तय की गई थी लेकिन, उसके बाद 7 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।
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