मीडिया जगत में खुद को दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बताने वाले नेशनल दस्तक और बामसेफ न्यूज से जुड़े बताए जा रहे पत्रकार Naveen Kumar Nandan पर लगे आरोप अब और भी गंभीर होते जा रहे हैं।
एक महिला फ्रीलांस कर्मी ने उन पर अश्लील गालियां देने, रेप की धमकी देने और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं।
पीड़िता के अनुसार, वह नवीन कुमार नंदन का फ्रीलांस आधार पर काम कर रही थी। काम पूरा होने के बाद जब उसने अपनी मेहनत की सैलरी मांगी, तो भुगतान करने के बजाय उसे मां-बहन की गालियां, अश्लील भाषा और खुलेआम धमकियां दी गईं।
ऑडियो सामने आया तो खुली गुंडई
पीड़िता का दावा है कि नवीन कुमार नंदन की अभद्र और आपत्तिजनक बातचीत के ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो पुलिस और मीडिया को दिए गए।
जैसे ही यह ऑडियो सामने आया और वायरल हुआ, नवीन कुमार नंदन ने महिला के अकाउंट में 12000 रुपए तो डाल दिए लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद बैंक से पैसे होल्ड करवा दिए।नवीन कुमार नंदन ने कथित तौर पर कहा कि अगर वीडियो डिलीट करवा दिया गया तो सैलरी दे दी जाएगी। महिला पत्रकार ने ऐसा नहीं किया तो उसे रेप और जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता का कहना है कि यह धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे लगातार डराया और मानसिक रूप से तोड़ा गया।
पीड़िता के खिलाफ वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश
खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने के बजाय नवीन कुमार नंदन ने पीड़िता के खिलाफ वीडियो बनाकर उसका चेहरा सार्वजनिक किया और उस पर 5 लाख रुपये मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए।
पीड़िता का साफ कहना है कि इन आरोपों के समर्थन में नवीन कुमार नंदन के पास आज तक कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है।
यही नहीं, उसने लगातार धमकी भरे मैसेज भेजे और उल्टा पीड़िता पर यह झूठा आरोप भी लगाया कि उसे जातिसूचक गालियां दी गई हैं, जबकि पीड़िता के अनुसार उसने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा।
“अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवीन कुमार नंदन और भोपाल पुलिस होगी” पीड़िता
नवीन कुमार नंदन द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोप, वीडियो के जरिए बदनामी और मानसिक दबाव को देखकर पीड़िता पूरी तरह टूट चुकी है। पीड़िता का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसका चेहरा दिखाकर उसे बदनाम किया जा रहा है, उससे उसकी मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है।
पीड़िता ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसे कुछ हुआ या वह किसी गलत कदम को उठाने पर मजबूर हुई, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नवीन कुमार नंदन और शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने वाली भोपाल पुलिस की होगी।
अब कानून क्या कहता है? (BNS के तहत गंभीर अपराध)
कानूनी जानकारों के अनुसार, नवीन कुमार नंदन की ये कथित हरकतें अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत गंभीर आपराधिक श्रेणी में आती हैं
- BNS धारा 354: महिला की मानहानि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना
- BNS धारा 356: महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए अश्लील भाषा और व्यवहार
- BNS धारा 351–352: जान से मारने की आपराधिक धमकी (7 साल तक की सजा)
- BNS धारा 108: आत्महत्या के लिए उकसाना (10 साल तक की सजा)
इसके अलावा,
- IT Act धारा 66E के तहत बिना सहमति किसी महिला की पहचान और चेहरे का दुरुपयोग
- IT Act धारा 67 के तहत आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट फैलाना
भी गंभीर अपराध माने जाते हैं।
कानून साफ कहता है कि बिना किसी सबूत के किसी महिला का चेहरा दिखाकर वीडियो बनाना, उस पर झूठे आरोप लगाना और लगातार मानसिक दबाव बनाना सीधे जेल की राह दिखा सकता है।
सवाल सिस्टम से भी
अब सवाल सिर्फ नवीन कुमार नंदन का नहीं है, बल्कि सिस्टम का भी है। क्या एक महिला को सिर्फ ₹12,000 की सैलरी मांगने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? या फिर कानून अपना काम करेगा?
फिलहाल, पूरे मामले पर सबकी निगाहें भोपाल पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं।
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