अब महाराष्ट्र में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान 24 घंटे खुली रह सकेंगी।
सरकार की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार लगातार 24 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। यह नियम ‘महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017’ के तहत लागू किया गया है।
इस फैसले से पहले लंबे समय से भ्रम की स्थिति थी। कई दुकानदारों और नागरिकों की शिकायतें थीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस रात के समय दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अब स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर और सिनेमाघर बिना किसी समय सीमा के खुले रह सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, शराब बेचने वाली जगहों जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स पर यह छूट लागू नहीं होगी।
मुंबई जैसे बड़े शहरों में करीब 10 लाख दुकानें हैं, और यहाँ लंबे समय से नाइट लाइफ को लेकर मांग उठती रही है। नए आदेश के बाद न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
तो क्या आप रात के समय शॉपिंग के लिए तैयार हैं? इस फैसले से महाराष्ट्र की नाइट लाइफ और कारोबार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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Bureau Report : Akash Dhake, Khabar 24 Express
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