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अनलॉक-5 गाईडलाईन जारी किसी भी प्रकार का आयोजन करने के पूर्व संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक

डूंगरपुर, राजस्थान

गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिये अनलॉक-5 गाईडलाईन जारी की गई है।

इस गाईडलाईन के तहत सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक आयोजन 31 अक्टूबर 2020 तक अनुमत नहीं होंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का आयोजन करने के पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना, अनुमति लेनी आवश्यक है।

जारी आदेश के अनुसार गृह विभाग की अधिसूचना 17 अक्टूबर के अनुसार 100 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्रित होने पर दस हजार रूपयें का जुर्माना किया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि उक्त आदेश की पालना नहीं की जाकर कोविड काल में जिले में बिना अनुमति के कार्यक्रम हो रहे है,

जबकि किसी भी आयोजन करने के पूर्व संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक है। आगामी दिनों में कई त्यौहार एवं पर्व आ रहे है, जिसमें उक्त आदेशों की कडाई से पालना करने के निर्देश दिये है।

जारी आदेश के अनुसार जिले में कोविड काल के दौरान किसी भी प्रकार का आयोजन बिना सक्षम अनुमति के नहीं किये जायें। अगर किसी भी प्रकार का आयोजन बिना सक्षम अनुमति के पाया जाता है तो उस संस्था, व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

रिपोर्ट :-राजस्थान ब्यूरो जगदीश तेली

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