केंद्र सरकार ने आधार की अनिवार्यता की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। आधार की अनिवार्यता को लेकर लोग कशमकश में थे। लेकिन अभी आधार को जोड़ने का और मौका मिल गया है। आपको बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने मोबाइल और बैंक अकाउंट्स को आधार से जोडऩे की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया।
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। ऐडवोकेट जनरल के.के. वेणुगोपालन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों को लाचार करने वाला कदम नहीं उठाएगी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें समाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से 31 मार्च तक नहीं रोका जाएगा।
केंद्र सरकार ने इससे पहले बैंक अकाउंट को 12 अंकों वाले यूनीक नंबर से जोडऩे की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की थी।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोडऩे पर नागरिक पीएमएलए ऐक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। एजी के.के. वेणुगोपालन ने देश की सबसे बड़ी कोर्ट को बताया कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंकिंग पर वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद सोमवार को पक्ष रखेंगे।
Discover more from Khabar 24 Express Indias Leading News Network, Khabar 24 Express Live TV shows, Latest News, Breaking News in Hindi, Daily News, News Headlines
Subscribe to get the latest posts sent to your email.